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सरकार ने माइक्रोफाइनेंस के लिए 20000 करोड़ की गारंटी योजना शुरू की

सरकार ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की

भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) के लिए ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना उस समय शुरू की गई है जब माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही से वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के बीच, एमएफआई को बैंकों से मिलने वाले ऋण में लगभग 70 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

यह योजना 20 मार्च, 2026 से प्रभावी है और 30 जून, 2026 तक या कुल गारंटी कवरेज ₹20,000 करोड़ तक पहुंचने तक (जो भी पहले हो) सक्रिय रहेगी। इसका उद्देश्य एमएफआई क्षेत्र में नकदी की तंगी को दूर करना और ऋण प्रवाह को पुनः जीवंत करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

गारंटी कवरेज संरचना

राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) एमएफआई के आकार के आधार पर मूलधन और ब्याज (डिफॉल्ट राशि) को कवर करेगी। योजना की गारंटी संरचना विशेष रूप से छोटे और मध्यम माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को लाभ देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

  • ₹500 करोड़ से कम एयूएम वाले छोटे एमएफआई: 80 प्रतिशत गारंटी कवर
  • ₹500 करोड़ से ₹2,000 करोड़ के बीच एयूएम वाले मध्यम एमएफआई: 75 प्रतिशत गारंटी कवर
  • ₹2,000 करोड़ या उससे अधिक एयूएम वाले बड़े एमएफआई: 70 प्रतिशत गारंटी कवर

ब्याज दर पर सख्त नियंत्रण

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर मानदंड लागू किए हैं कि लाभ सीधे जरूरतमंद उधारकर्ताओं तक पहुंचे। बैंकों द्वारा एमएफआई को स्वीकृत ऋणों पर ब्याज दर की ऊपरी सीमा बाह्य बेंचमार्क उधारी दर या 1-वर्षीय एमसीएलआर में 2 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त तक निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, एमएफआई को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छोटे उधारकर्ताओं के लिए उनकी ऋण दर पिछले 6 महीनों की उनकी औसत ऋण दर से कम से कम 1 प्रतिशत कम हो।

अनिवार्य आवंटन नियम

सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि योजना के तहत उनके कुल ऋणों का कम से कम:

  • 5 प्रतिशत छोटे एमएफआई को स्वीकृत किए जाएं
  • 10 प्रतिशत मध्यम आकार के एमएफआई को स्वीकृत किए जाएं

संकट की गंभीरता और समाधान की आवश्यकता

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है। एमएफआई के स्व-नियामक संगठन एमफिन के अनुमान के अनुसार, लगभग 50 लाख उधारकर्ताओं ने औपचारिक ऋण तक पहुंच खो दी है। यह आंकड़ा फंडिंग प्रवाह को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद, यह क्षेत्र नकदी की कमी से प्रभावित है। इसी कारण सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) को मंजूरी दी है, जो सूक्ष्म वित्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक लक्षित पहल है।

योजना से अपेक्षित लाभ

इस योजना से माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को कई तरीकों से लाभ मिलने की उम्मीद है:

  • ऋणदाताओं का विश्वास बहाल करना: गारंटी कवरेज से बैंकों को एमएफआई को ऋण देने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा
  • छोटे एमएफआई को प्राथमिकता: गारंटी संरचना विशेष रूप से छोटे और मध्यम एमएफआई को लाभान्वित करती है
  • छोटे उधारकर्ताओं की सुरक्षा: ब्याज दर पर सख्त नियंत्रण से सामान्य जनता सुरक्षित रहेगी
  • बैंक ऋण में पुनरुद्धार: प्रणाली में तरलता बढ़ेगी और ऋण प्रवाह में सुधार होगा

कार्यान्वयन और जवाबदेही

योजना के दिशानिर्देश जवाबदेही और नई संपत्ति के निर्माण पर विशेष जोर देते हैं। एमएफआई को वित्तीय सहायता का उपयोग वितरण के तीन महीने के भीतर नए ऋण संपत्तियों के लिए करना होगा। इसके अलावा, योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं के लिए एक अलग खाता रखना आवश्यक है।

यह सुनिश्चित करता है कि फंड का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाए और नई ऋण संपत्ति के निर्माण में योगदान दे।

मुख्य सीखें (Key Takeaways)

₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है जो 50 लाख उधारकर्ताओं के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच को पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है।
  • व्यापक कवरेज: योजना 20 मार्च से 30 जून 2026 तक चलेगी, जिससे तत्काल राहत मिलेगी
  • आकार-आधारित लाभ: 80% से 70% तक की भिन्न गारंटी दरें विभिन्न आकार के एमएफआई के लिए डिज़ाइन की गई हैं
  • उधारकर्ता सुरक्षा: ब्याज दरों पर कड़े नियंत्रण से सामान्य जनता के हितों की रक्षा होती है
  • वित्तीय समावेशन: योजना भारत के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में योगदान देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाता है
  • आर्थिक सहायता: यह पहल माइक्रोफाइनेंस प्रणाली को मजबूत करके गरीब परिवारों और लघु व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है

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