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केरल में कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा: अब मिलेगा 37% महंगाई भत्ता

त्योहारी सीजन में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देते हुए केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केरल के वित्त विभाग ने 17 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्य में डीए और डीआर की दर 35% से बढ़कर 37% हो गई है। संशोधित दर का नकद भुगतान अक्टूबर 2026 के वेतन के साथ नवंबर में किया जाएगा, जबकि पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन नवंबर में मिलेगी। आदेश की पुष्टि लाइव मिंट केरल डीए रिपोर्ट और वित्त विभाग के सर्कुलर से की जा सकती है。

केरल वित्त विभाग का आदेश: 2% डीए वृद्धि मंजूर

केरल के वित्त विभाग द्वारा जारी विस्तृत आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन-यापन की लागत के मद्देनजर कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए यह वृद्धि की गई है। इस आदेश के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, स्कूली शिक्षकों, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मियों और स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के कर्मचारियों को शामिल किया गया है。

इसके साथ ही राज्य सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और अनुग्रह पेंशन प्राप्तकर्ताओं को भी 37 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों के परिवारों को त्योहारों में सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा。

सहायता प्राप्त संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों पर भी लागू

आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह लाभ केवल प्रत्यक्ष सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों (Aided Schools), निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर भी यह आदेश पूरी तरह प्रभावी होगा。

इसके अतिरिक्त, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), वैधानिक निगमों, स्वायत्त निकायों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी, जो राज्य सरकार के डीए पैटर्न का पालन करते हैं, उन्हें भी 37% की दर से लाभ मिलेगा। स्वतंत्र वेतन व्यवस्था वाले संस्थान अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार निर्णय लेंगे。

यूजीसी, एआईसीटीई और छठे वेतनमान वाले संवर्गों के नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), एआईसीटीई (AICTE) और चिकित्सा शिक्षा योजनाओं के तहत संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे संकाय सदस्यों के लिए भी अलग आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों ने इसके लिए सरकार से अनुरोध किया था。

वहीं छठे राज्य वेतनमान (6th Pay Scale) के अंतर्गत वेतन पा रहे कर्मचारियों के लिए डीए की दर 257% से बढ़ाकर 262% कर दी गई है। यूजीसी पेंशनरों और उनके पारिवारिक पेंशनरों को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत का लाभ मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा क्षेत्र के कार्मिकों में भी हर्ष की लहर है。

श्रेणीवार डीए एवं डीआर दरों की तुलना तालिका

केरल सरकार द्वारा विभिन्न कर्मचारी वर्गों और वेतन संवर्गों के लिए स्वीकृत संशोधित डीए दरों का विवरण नीचे सारणी में प्रस्तुत है:

कर्मचारी संवर्ग / वेतनमान पुरानी डीए दर संशोधित डीए दर कुल बढ़ोतरी प्रभावी भुगतान महीना
राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी व शिक्षक 35% 37% +2% अक्टूबर 2026 वेतन (नवंबर भुगतान)
राज्य सेवा पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनर 35% 37% +2% नवंबर 2026 की पेंशन के साथ
यूजीसी / एआईसीटीई / मेडिकल फैकल्टी 58% 60% +2% अक्टूबर 2026 वेतन से प्रभावी
छठे वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी 257% 262% +5% अक्टूबर 2026 वेतन से प्रभावी
पूर्णकालिक आकस्मिक श्रमिक व स्थानीय निकाय 35% 37% +2% अक्टूबर 2026 वेतन (नवंबर भुगतान)

वेतन स्लैब के अनुसार मासिक लाभ और एरियर का गणित

महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए, ₹23,000 के शुरुआती मूल वेतन वाले कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन में ₹460 की मासिक वृद्धि होगी। वहीं ₹50,200 के मूल वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,004 प्रतिमाह और ₹1,15,300 के वरिष्ठ पद पर ₹2,306 प्रतिमाह का लाभ मिलेगा。

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के 9 महीनों के बकाए (Arrears) के भुगतान हेतु अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। एरियर जारी होने पर कर्मचारियों को उनके पद अनुसार ₹4,140 से ₹20,750 तक की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी, जिससे कर्मचारियों को अपनी बचत योजनाओं और त्योहारी खर्चों में बड़ा सहयोग मिलेगा。

वेतन स्लैब के अनुसार मासिक वेतन वृद्धि तालिका

विभिन्न मूल वेतन स्तरों पर 2 प्रतिशत डीए वृद्धि से होने वाले वित्तीय लाभ और अनुमानित एरियर का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:

मूल वेतन स्तर (Basic Pay) 35% पर डीए राशि 37% पर डीए राशि मासिक शुद्ध वृद्धि 9 माह का संभावित एरियर
₹23,000 (प्रारंभिक वेतन) ₹8,050 ₹8,510 ₹460 ₹4,140
₹35,600 (वरिष्ठ क्लर्क) ₹12,460 ₹13,172 ₹712 ₹6,408
₹50,200 (राजपत्रित अधिकारी) ₹17,570 ₹18,574 ₹1,004 ₹9,036
₹70,000 (वरिष्ठ शिक्षक / सुपरवाइजर) ₹24,500 ₹25,900 ₹1,400 ₹12,600
₹1,15,300 (उच्च प्रशासनिक पद) ₹40,355 ₹42,661 ₹2,306 ₹20,754

राज्यों में डीए वृद्धि का माहौल और केंद्रीय डीए की स्थिति

दिवाली पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारियों को डीए की किस्तें जारी करने का सिलसिला जारी है। हाल ही में त्रिपुरा ने 3% डीए बढ़ाकर दर 33% की थी और हिमाचल प्रदेश सरकार भी दिवाली पर डीए किस्त जारी करने पर विचार कर रही है। देश भर के राज्यों में डीए स्थिति का विवरण लाइव मिंट राज्य डीए समीक्षा में विस्तार से उपलब्ध है。

इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजरें 21 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां जुलाई 2026 से देय 3 फीसदी केंद्रीय डीए बढ़ोतरी (53% से 56%) पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। ऐतिहासिक पैटर्न का विश्लेषण लाइव मिंट डीए इतिहास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है。

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया और ट्रेजरी दिशानिर्देश

केरल के कर्मचारी महासंघों और पेंशनर संगठनों ने 2% डीए वृद्धि का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही 9 माह के एरियर के तत्काल नकद भुगतान की मांग की है। यूनियनों का कहना है कि सरकार को जनवरी 2026 से देय एरियर का भुगतान बिना जीपीएफ में रोके नकद में करना चाहिए। इस डीए वृद्धि से राज्य के खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग ₹1,200 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा。

वित्त विभाग ने सभी जिला कोषागारों और संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेरोल प्रशासनिक प्रणाली ‘स्पार्क’ (SPARK) में संशोधित 37% डीए दर को तत्काल अद्यतन किया जाए ताकि अक्टूबर के वेतन बिल समय पर तैयार हो सकें। इससे कर्मचारियों को त्योहार से पूर्व राहत मिलना पूरी तरह सुनिश्चित हो गया है。

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