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LTC हवाई यात्रा छूट 2028 तक बढ़ी: DoPT ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक सेवारत सिविल और रक्षा कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन से ठीक पहले कार्मिक मंत्रालय से एक बहुप्रतीक्षित और शानदार खबर सामने आई है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक ऐतिहासिक कार्यालय ज्ञापन (सं. 31011/15/2022-Estt-A-IV, दिनांक 09 सितंबर 2026) जारी करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) पर हवाई यात्रा की विशेष छूट योजना को 2 वर्षों के लिए यानी 25 सितंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। Staff News के आधिकारिक बुलेटिन और GovtStaff की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को समाप्त हो रही इस योजना के नवीनीकरण से पे मैट्रिक्स लेवल-1 से लेवल-8 तक के उन लाखों गैर-हकदार (Non-Entitled) कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ होगा जो सामान्य नियमों के तहत हवाई यात्रा के पात्र नहीं होते हैं।

DoPT आदेश की पृष्ठभूमि और विशेष छूट का उद्देश्य

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के तहत केवल पे मैट्रिक्स लेवल-9 और उससे ऊपर के अधिकारी ही एलटीसी पर हवाई यात्रा के हकदार होते हैं। देश के सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार वर्ष 2014 से इस ‘स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम’ को निरंतर दो-दो साल के लिए बढ़ाती आ रही है।

DoPT के नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी अपनी ‘ऑल इंडिया एलटीसी’ के अतिरिक्त अपनी सामान्य ‘होम टाउन एलटीसी’ को भी परिवर्तित (Convert) करके इन चार खूबसूरत और दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा हवाई मार्ग से कर सकते हैं।

गैर-हकदार कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा के 4 प्रमुख रूट

आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी सामान्यतः हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं (लेवल-1 से लेवल-8), वे अपने मुख्यालय से निर्धारित ट्रांजिट हब तक अपनी पात्रता अनुसार यात्रा करेंगे और वहां से संबंधित गंतव्य तक इकोनॉमी क्लास में किसी भी एयरलाइंस से हवाई यात्रा कर सकेंगे:

यात्रा गंतव्य क्षेत्र (Destination Region) हवाई यात्रा हेतु अधिकृत ट्रांजिट हब (Connecting Hubs) यात्रा श्रेणी एवं एयरलाइंस हवाई टिकट प्रतिपूर्ति की शर्तें
पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER – 8 राज्य) कोलकाता / गुवाहाटी से पूर्वोत्तर के किसी भी हवाई अड्डे तक इकोनॉमी क्लास (कोई भी एयरलाइंस) हब से गंतव्य तक वास्तविक हवाई किराया प्रतिपूर्ति
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कोलकाता / चेन्नई / विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर तक इकोनॉमी क्लास (सीधी उड़ानें) अधिकृत हब से पोर्ट ब्लेयर तक का विमान किराया
जम्मू एवं कश्मीर (UT of J&K) नई दिल्ली / अमृतसर से श्रीनगर अथवा जम्मू तक इकोनॉमी क्लास दिल्ली/अमृतसर से जेएंडके तक पूर्ण हवाई किराया
लद्दाख (UT of Ladakh) नई दिल्ली / अमृतसर से लेह (Leh) हवाई अड्डे तक इकोनॉमी क्लास उच्च पर्वतीय क्षेत्र हेतु सीधी हवाई यात्रा

इसके अतिरिक्त, गैर-हकदार कर्मचारियों को अपने मुख्यालय से सीधे इन चार क्षेत्रों के लिए सीधी हवाई यात्रा करने की भी अनुमति है, बशर्ते कुल प्रतिपूर्ति अधिकृत हब के माध्यम से होने वाले किराए की अधिकतम सीमा तक ही सीमित रहेगी।

नियमित कर्मचारियों बनाम नए रंगरूटों (Fresh Recruits) के नियम

DoPT के ज्ञापन में नियमित कर्मचारियों और हाल ही में नियुक्त नए कर्मचारियों के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं:

कर्मचारी श्रेणी चार वर्षीय ब्लॉक में होम टाउन एलटीसी रूपांतरण जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हेतु अतिरिक्त सुविधा विशेष अपवाद एवं प्रतिबंध
नियमित कर्मचारी (8 वर्ष से अधिक सेवा) 4 वर्ष के ब्लॉक में उपलब्ध 2 होम टाउन एलटीसी में से 1 को NER/J&K/Ladakh/A&N हेतु बदल सकते हैं अलग से कोई अतिरिक्त कन्वर्जन नहीं (सामान्य नियम) मुख्यालय और गृह नगर एक ही शहर में होने पर कन्वर्जन नहीं मिलेगा
नए रंगरूट (प्रथम 8 वर्ष की सेवा में) 4 वर्ष के ब्लॉक में मिलने वाली 3 होम टाउन एलटीसी में से 1 को किसी भी क्षेत्र हेतु बदल सकते हैं 4 वर्ष के ब्लॉक में 1 अतिरिक्त होम टाउन एलटीसी केवल J&K या लद्दाख हेतु अनुमन्य नए कर्मचारियों को शुरुआती सेवाकाल में अधिक यात्रा अवसर
स्वयं इन 4 क्षेत्रों के निवासी कर्मचारी अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर शेष तीन अन्य क्षेत्रों की यात्रा हेतु होम टाउन एलटीसी बदल सकते हैं अन्य तीनों क्षेत्रों में हवाई यात्रा की पूर्ण सुविधा अपने स्वयं के गृह राज्य के लिए यह रियायत लागू नहीं होगी

पारिवारिक यात्रा एवं अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment)

एलटीसी योजना के तहत कर्मचारी के साथ उनके आश्रित पारिवारिक सदस्य (पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता) भी इस हवाई सुविधा के पात्र हैं। परिवार के सदस्य चाहें तो कर्मचारी के साथ अथवा अलग-अलग समूहों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा, एलटीसी यात्रा के समय कर्मचारी 10 दिनों का अर्जित अवकाश नकदीकरण (Earned Leave Encashment) भी प्राप्त कर सकते हैं, जो संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 60 दिनों तक अनुमन्य होता है।

हवाई टिकट बुकिंग के 5 अनिवार्य नियम

DoPT ने स्पष्ट किया है कि हवाई टिकटों की बुकिंग में नियमों की अनदेखी करने पर दावा निरस्त हो सकता है:

  1. तीन अधिकृत एजेंटों से ही बुकिंग: टिकट केवल तीन अधिकृत एजेंसियों—बामर लॉरी (Balmer Lawrie), अशोक ट्रेवल्स (ATT), अथवा आईआरसीटीसी (IRCTC) के पोर्टल या काउंटर से ही बुक होने चाहिए। निजी पोर्टल से सीधे बुक टिकटों पर दावा निरस्त हो जाएगा।
  2. कम से कम 21 दिन पूर्व बुकिंग: कर्मचारियों को प्रस्थान तिथि से कम से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करने की सलाह दी गई है ताकि सबसे किफायती किराया मिले।
  3. सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध किराया (BAF): बुकिंग के समय 3 घंटे के स्लॉट में सबसे कम किराए वाली उड़ान का चयन अनिवार्य है और इसका वेब स्क्रीनशॉट लगाना होगा।
  4. अनावश्यक पैकेज पर रोक: केवल बेस फेयर और अनिवार्य सरकारी टैक्स प्रतिपूर्ति योग्य हैं; भोजन या पसंदीदा सीट चयन शुल्क कर्मचारी को स्वयं वहन অক্ষয় करना होगा।
  5. अग्रिम एवं बिल प्रस्तुति: एलटीसी अग्रिम यात्रा से 125 दिन पहले लिया जा सकता है और यात्रा समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अंतिम बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8वें वेतन आयोग और त्योहारी मौसम में कर्मचारियों को तोहफा

यह राहत ऐसे समय में आई है जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम जयपुर, चेन्नई और पुडुचेरी में परामर्श पूरा कर चुकी है और कर्मचारी 63% महंगाई भत्ते (DA) के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशहरा और दीपावली की आगामी छुट्टियों में परिवार सहित कश्मीर की वादियों, लद्दाख की झीलों, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों अथवा अंडमान के समुद्री तटों पर घूमने की योजना बना रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह आदेश बड़ा तोहफा है।

निष्कर्ष

DoPT द्वारा एलटीसी हवाई यात्रा छूट को 25 सितंबर 2028 तक दो साल का विस्तार देना केंद्र सरकार का कर्मचारी-हितैषी निर्णय है। इससे कर्मचारियों को देश के दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा और संबंधित राज्यों की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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