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UPI पर ₹2,000 तक कोई चार्ज नहीं: केंद्र ने जारी किया नया गजट

नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के तहत आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5067(ई) [S.O. 5067(E)] दिनांक 14 सितंबर 2026 के माध्यम से केंद्र ने अनिवार्य किया है कि रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए ₹2,000 तक के लेन-देन पर कोई भी बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता। यह वैधानिक नियम ग्राहक और व्यापारी दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

धारा 10A के तहत नया गजट: कानूनी प्रावधान और अनिवार्य नियम

The Hindu की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 10A की शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश अधिसूचित किया है। धारा 10A के तहत विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में अब रूपे डेबिट कार्ड और ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन को पूर्ण कानूनी सुरक्षा दी गई है। गजट में स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया गया है कि कोई भी बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर इन विनिर्दिष्ट माध्यमों से लेनदेन करने वाले किसी भी नागरिक अथवा व्यापारी पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगाएगा।

CAclubindia की कानूनी समीक्षा के मुताबिक, इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों को यह भरोसा दिलाना है कि रोजमर्रा की छोटी डिजिटल खरीदारी पूरी तरह निशुल्क बनी रहेगी। बीते कुछ समय से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या बैंक यूपीआई पर शुल्क शुरू करने वाले हैं। सरकार की इस आधिकारिक अधिसूचना ने उन सभी निराधार अफवाहों और आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है।

डिजिटल भुगतान व्यवस्था: श्रेणियों और शुल्कों का तुलनात्मक ब्योरा

नई गजट अधिसूचना के आलोक में विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों, लेनदेन सीमाओं और लागू शुल्कों की स्थिति नीचे दी गई आधिकारिक तालिका में प्रस्तुत है:

भुगतान माध्यम / श्रेणी लेन-देन सीमा लागू शुल्क (MDR / यूजर चार्ज) कानूनी सुरक्षा (धारा 10A) उपभोक्ता एवं व्यापारी पर प्रभाव
UPI पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ₹2,000 तक शून्य (0% चार्ज पूरी तरह प्रतिबंधित) गजट अधिसूचना एस.ओ. 5067(ई) द्वारा सुरक्षित छोटे दुकानदार, किराना, फल-सब्जी विक्रेता व ग्राहक 100% मुफ्त
रूपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit) सभी मूल्य सीमाएं शून्य (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज वर्जित) भुगतान अधिनियम की धारा 10A के तहत अधिसूचित घरेलू कार्ड नेटवर्क को प्रोत्साहन, बैंकों द्वारा शुल्क वसूली पर रोक
UPI बड़े लेन-देन ₹2,000 से अधिक वर्तमान में मुफ्त (भविष्य में समीक्षा संभव) नीतिगत निर्णय विचाराधीन, तत्काल कोई चार्ज नहीं आम उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क, बड़े मर्चेंट्स पर नजर
पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांसफर व्यक्तिगत ट्रांसफर शून्य (पूरी तरह निशुल्क) आरबीआई एवं एनपीसीआई नियमों के अधीन एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजना यथावत मुफ्त
वीजा / मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड सभी लेन-देन सामान्य व्यावसायिक एमडीआर लागू (0.4% – 0.9%) धारा 10A के दायरे से बाहर (अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क) व्यापारियों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट वहन करना पड़ता है
प्रीपेड वॉलेट मर्चेंट ट्रांजैक्शन ₹2,000 से अधिक (PPI) 1.1% तक इंटरचेंज शुल्क (केवल वॉलेट पर) एनपीसीआई परिपत्र के अनुसार केवल बड़े वॉलेट सौदों पर साधारण बैंक खाता आधारित यूपीआई लेन-देन अप्रभावित

आम नागरिक और छोटे कारोबारियों को मिला सबसे बड़ा संबल

भारत में आज यूपीआई केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में होने वाले कुल यूपीआई लेन-देन का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा ₹2,000 से कम मूल्य के खुदरा सौदों का होता है। इसमें चाय की दुकान, फल-सब्जी विक्रेता, दूध की डेयरी, स्थानीय किराना स्टोर, ऑटो किराया और दवाइयों की खरीद जैसे अति-आवश्यक दैनिक खर्च शामिल हैं。

वित्त मंत्रालय की इस स्पष्ट अधिसूचना ने देश के असंगठित क्षेत्र और लघु उद्यमियों को बहुत बड़ा वित्तीय संबल दिया है। यदि ₹2,000 तक के छोटे लेन-देन पर शुल्क लगाया जाता, तो कई छोटे दुकानदार डिजिटल क्यूआर कोड (QR Code) हटाकर दोबारा नकदी में व्यापार करने को विवश हो जाते। सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय ने सुनिश्चित किया है कि वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का अभियान पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे।

₹2,000 से अधिक के भुगतानों का क्या होगा? भविष्य का रोडमैप

Fortune India के वित्तीय विश्लेषण के अनुसार, गजट अधिसूचना में ₹2,000 तक के यूपीआई भुगतानों को विनिर्दिष्ट करने से भविष्य में ₹2,000 से अधिक के बड़े वाणिज्यिक लेन-देन पर लागत वसूली तय करने का विधिक विकल्प खुला है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में ₹2,000 से ऊपर के भुगतानों पर भी कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि बड़े कॉर्पोरेट रिटेलर्स, ई-कॉमर्स कंपनियों और एयरलाइंस जैसे बड़े संस्थानों के लिए भविष्य में यदि कोई लागत व्यवस्था बनती भी है, तो उसका बोझ अंतिम आम उपभोक्ता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक के पास डिजिटल बुनियादी ढांचे के संचालन के लिए पर्याप्त संस्थागत संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे आम जनता के लिए यूपीआई की सुलभता हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

बैंकिंग क्षेत्र, फिनटेक उद्योग और नीति विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

इस गजट अधिसूचना का बैंकिंग और फिनटेक जगत ने व्यापक स्वागत किया है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस नीतिगत स्पष्टता से बाजार में व्याप्त असमंजस पूरी तरह दूर हुआ है। जहां बैंकों की मांग थी कि डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की रखरखाव लागत वसूली का रास्ता निकले, वहीं सरकार ने संतुलित रुख अपनाते हुए आम आदमी और छोटे व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता दी है।

विशेषज्ञों का आकलन है कि रूपे डेबिट कार्ड को असीमित रूप से शुल्क-मुक्त रखने से स्वदेशी वित्तीय नेटवर्क मजबूत होगा और बैंक रूपे कार्ड जारी करने को प्राथमिकता देंगे। फिनटेक कंपनियों को भी छोटे भुगतानों पर निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त मूल्य-संवर्धित सेवाओं, व्यापारिक ऋण और वित्तीय उत्पादों के वितरण पर ध्यान केंद्रित करने की नई प्रेरणा मिलेगी।

निष्कर्ष: डिजिटल भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर

निष्कर्षतः, 14 सितंबर 2026 को अधिसूचित यह निर्णय भारत की डिजिटल शासन प्रणाली की परिपक्वता को रेखांकित करता है। ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन और सभी रूपे डेबिट कार्डों को बैंकिंग शुल्क से मुक्त रखकर केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब और छोटे व्यापारियों के विश्वास को अडिग सुरक्षा कवच दिया है। जब दुनिया के कई देश डिजिटल भुगतानों में भारी सरचार्ज से जूझ रहे हैं, तब भारत ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि तकनीक का वास्तविक लक्ष्य जन-कल्याण और अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक का आर्थिक सशक्तिकरण है।

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